संचालनालय मेडिको लीगल संस्थान द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों, न्यायाधीशों एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को मेडिकोलीगल प्रशिक्षण देना।
न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य अत्यंत निकट का सामंजस्य बनाते हुए मेडिकोलीगल प्रकरणों में उपयुक्त परामर्श देना ।
विभिन्न प्रयोगशालाओं में अनुसंधानात्मक कार्य करना, जिनमें प्रमुख रूप से डायटम परीक्षण, हिस्टोपैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं ।
मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल का एक हिस्सा प्राप्त हुआ |
read moreसंचालनालय मेडिकोलीगल द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त जटिल, संदिग्ध एवं विवादित मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशेषज्ञ अभिमत प्रदान कर निराकरण
read moreभवन आबंटित होने पर विभिन्न अनुसंधानात्मक प्रयोगशालाएं, शव परीक्षण कक्ष एवं लाइब्रेरी इत्यादि बनाने की योजना है।
read moreचिकित्सकीय ज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से राज्य के न्यायिक प्रशासन में सहयोग की दृष्टि से मेडिकोलीगल प्रकरणों में अनंतिम विशेषज्ञ अभिमत प्रदाय |
read moreसंचालनालय मेडिको लीगल संस्थान को वर्ष 2005 में 30 पदों का सेटअप स्वीकृत किया गया । वर्तमान में एक अधिकारी एवं एक कर्मचारी कार्यरत हैं ।
read moreइन नियमों को मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 कहा जा सकता है ।
read moreगृह (पुलिस) विभाग मेडिकोलीगल विशेषज्ञ एवं मेडिकोलीगल सलाहकार छत्तीसगढ़ सरकार
Contact Info